छत्तीसगढ़ आवास मित्र भर्ती योजना के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में वृहद आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त होने का उम्मीद है , वृहद स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवास को ध्यान में रखते हुए इस योजना को सुचारू रूप सेे चलाने के लिए 150 हितग्राहियों के लिए क्लस्टर में 01 “आवास मित्र /समर्पित मानव संसाधन ” का सेवा लेने का निर्णय लिया गया है
Cg PM Awas Mitra शैक्षणिक योग्यता :-
- बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी “समर्पित मानव संसाधन चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम. ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
- “समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12 वीं
- उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्ति किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर में सेवा ली जावेगी।
आवास मित्र चयन आधार:-
अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना निम्नानुसार की जावेगी-
- हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 65 अंक
- बी.ई./डिप्लोमा उत्तीर्ण 15 अंक
- पूर्व में कार्यरत आवास मित्र 20 अंक
- बेयर फुट टेक्निशियन (BFT)- 10 अंक
- महिला स्वसहायता समूह (SHO) के सदस्य तथा बैंक सखी 10 अंक
आवेदन की प्रक्रिया :-
जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
आयु सीमा :-
समर्पित मानव संसाधन हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
चयन समिति :-
जिला पंचायत सतर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय सनकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत थी लेखाधिकारी सदस्य होंगे।
जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी।
प्रोत्साहन राशि :-
समर्पित मानव संसाधन को प्रति पूर्ण आवाश के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी
- “समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
- 300 रूपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले-आउट होने के पश्चात्
- 300 रूपये प्रति आवास जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
- 400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर पोताई, खिड़की / दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात्।
समयावधिः-
समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
अवधि की गणना :-
समर्पित मानव संसाधन के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी, साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसार समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जावेगी।
जॉब चार्ट-
- हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
- 12 माह की सगय-सीमा में आवास पूर्ण कराना।
- आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
- हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
- आवास निर्माण के Sage Wine जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में Mrs Bay सुनिश्चित कराना।
इन्हें भी पढ़े :-
मोर संगवारी योजना :- छत्तीसगढ़ सरकार का नया योजना जिसमें अब घर बैठे बनेगा 27 प्रकार के डॉक्यूमेंट